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3 min read | अपडेटेड April 11, 2025, 12:53 IST
सारांश
अनुलग्नक जे में जोड़े को अपना नाम, पता और मैरिटल स्टेटस घोषित करने की आवश्यकता होती है, जिससे यह पुष्टि होती है कि वे एक विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रह रहे हैं।
भारतीय पासपोर्ट पर जीवनसाथी का नाम दर्ज कराने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अब अनिवार्य नहीं
इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करने वाले लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही एक परेशानी अब दूर हो गई है। मिनस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA) यानी कि विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब बिना मैरिज सर्टिफिकेट पेश किए ही अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट पर जोड़ा जा सकेगा। नए नियम में ज्वॉइंट फोटो डिक्लरेशन, अनुलग्न जे (Annexure J) को वैलिड विकल्प के रूप में पेश किया गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुणे के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अर्जुन देवरे के के हवाले से लिखा, ‘पति और पत्नी दोनों द्वारा साइन किया गया अनुलग्नक जे अब पारंपरिक मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता के लिए एक वैलिड ऑप्शन के रूप में काम करता है। जिसे पहले कई आवेदक पूरा करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करते थे।’ एक वरिष्ठ पासपोर्ट अधिकारी ने बताया कि यह बदलाव मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रथाओं में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करता है। महाराष्ट्र में शादियां आमतौर पर डिफॉल्ट रूप से रजिस्टर होते हैं, कई उत्तरी राज्यों में ऐसा नहीं होता है, जिससे आवेदकों को औपचारिक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। अधिकारी ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ज्वॉइंट फोटो डिक्लरेशन का विकल्प पेश किया क्योंकि कई आवेदकों के पास अक्सर पूरे दस्तावेज नहीं होते हैं।
अनुलग्नक जे में जोड़े को अपना नाम, पता और मैरिटल स्टेटस घोषित करने की आवश्यकता होती है, जिससे यह पुष्टि होती है कि वे एक विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रह रहे हैं। फॉर्म में सेल्फ अटेस्टेड ज्वॉइंट फोटो के लिए एक स्थान शामिल है, और यहां आपको बता दें कि दोनों पक्षों को शादी की जगह और तारीख का क्लियर उल्लेख करते हुए साइन करना होता है। इसके अलावा दोनों पक्षों के आधारकार्ड नंबर, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर (अगर उपलब्ध हो) जैसे डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है।
डॉ. देवरे ने साफ किया कि फॉर्म में सेल्फ अटेस्डेड ज्वॉइंट फोटो के लिए एक तय जगह दी गई है, और घोषणा को तभी वैध माना जाता है जब नाम, आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर और पासपोर्ट नंबर (जहां लागू हो) सहित सभी फील्ड पूरी हो जाती हैं। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि पासपोर्ट से जीवनसाथी का नाम हटाने के लिए तलाक की डिक्री या आदेश अभी भी अनिवार्य हैं। एक सूत्र ने कहा कि पासपोर्ट पर जीवनसाथी का नाम बदलने के लिए, आवेदकों को तलाक की डिक्री, पहले पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह सर्टिफिकेट या दोनों पक्षों द्वारा साइन किए हुए ज्वॉइंट फोटो डिक्लरेशन (अनुलग्नक जे) के साथ-साथ क्यूआर-कोड-सक्षम आधार वेरिफिकेशन की सुविधा वाले अपडेटेड पहचान दस्तावेज देने होंगे।
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