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अगर आपको महंगे ब्रांडेड जूते, घड़ी, हैंडबैग जैसी चीजों का शौक है, तो आपकी पॉकेट पर अब भार पहले से ज्यादा पड़ेगा।
अगर ऐसे सामानों की कीमत 10 लाख रुपये से ज्यादा है, तो ऐसे में आपको उन चीजों पर 1% TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) देना होगा।
यह नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी पूरी जानकारी दी है।
इसके लिए एक लिस्ट भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, जिनका दाम 10 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 1% TCS देना होगा।
एक नजर डालते हैं पूरी लिस्ट पर- इसमें घड़ी, एंटीक्स, पेंटिंग, मूर्ति, कॉइन, स्टैंप, याच, रोइंग बोट, कनू, हेलिकॉप्टर जैसी चीजें शामिल हैं।
इसके अलावा सनग्लासेज, हैंडबैग, पर्स, जूते, स्पोर्ट्सवीयर, गोल्फ किट्स, स्की वीयर, होम थिएटर सिस्टम, हॉर्स रेसिंग क्लब या पोलो के लिए घोड़े भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
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