सभी तस्वीरें: Shutterstock
HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार। ये एक टैक्स बचाने वाला लीगल तरीका है, जिसमें परिवार एक इकाई बनाकर इनकम और संपत्ति दिखाता है।
हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध परिवार HUF बना सकते हैं। HUF का अपना अलग PAN कार्ड होता है और यह खुद की टैक्स रिटर्न फाइल करता है।
बस एक डीड, सभी सदस्यों के KYC डॉक्यूमेंट, PAN कार्ड और बैंक खाता खोलना होता है। ये एक सिंपल और लीगल प्रक्रिया है।
तीन रोल होते हैं: 1. Karta (मुखिया)
2. Coparcener (हिस्सेदार)
3. Member (सदस्य)
हर किसी के अधिकार अलग होते हैं।
Karta HUF का मुखिया होता है। वह सारे फैसले लेता है। अब महिला भी Karta बन सकती है, अगर वह सबसे बड़ी coparcener हो।
बेटा, बेटी, पोता, नाती — सभी Coparcener होते हैं। ये संपत्ति में बराबर के हिस्सेदार होते हैं और बंटवारे की मांग कर सकते हैं।
पत्नी या बहू member होती हैं। उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन घर के खर्च, रखरखाव और सुविधाओं का हक होता है।
HUF को एक अलग टैक्स पर्सन माना जाता है। अलग से स्लैब, 80C डिडक्शन, इनकम और निवेश ये सब टैक्स प्लानिंग में मदद करते हैं।
अगर आपकी इनकम ज्यादा है या पैतृक संपत्ति है, तो HUF फायदेमंद है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले CA से सलाह ज़रूर लें।
अगली स्टोरी पढ़ें