return to news
  1. Unified Pension Scheme को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी, जानें कब और कैसे चुन सकते हैं UPS

पर्सनल फाइनेंस

Unified Pension Scheme को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी, जानें कब और कैसे चुन सकते हैं UPS

Upstox

3 min read | अपडेटेड March 21, 2025, 09:01 IST

Twitter Page
Linkedin Page
Whatsapp Page

सारांश

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप यूपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी क्या खासियत है और क्या शर्तें हैं, चलिए समझते हैं।

पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कब से कर सकते हैं अप्लाई

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की ओर से गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी कि एकीकृत पेंशन योजना को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी गई है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार को लेकर काफी समय से बहस चल रही थी और इसी वजह से PFRDA ने UPS लाने का फैसला लिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नए कर्मचारी तो जुड़ ही सकेंगे, साथ ही मौजूदा कर्मचारियों के पास भी इसे चुनने का अधिकार होगा। 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पोर्टल पर आवेदन जमा करने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

इस तरह से 23 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का मौका होगा। एनपीएस को 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था, लेकिन इसके तहत निश्चित पेंशन मिलने का प्रावधान नहीं है, जिसे लेकर काफी लोगों में नाराजगी थी। वहीं इससे पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) थी, उसमें कर्मचारियों को उनके कार्यकाल की आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता था। एनपीएस को लेकर बहस लंबे समय से चली आ रही थी और आखिरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दे दी।

यूपीएस में कैसे शामिल हो सकते हैं?

मौजूदा कर्मचारी, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी शुरू की और फिलहाल एनपीएस चुने हुए हैं, उन्हें यूपीएस चुनने के लिए फॉर्म A2 भरना होगा।

1 अप्रैल 2025 या इसके बाद जो अपनी नौकरी शुरू करेंगे, उन केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस चुनने के लिए फॉर्म A1 भरना होगा।

जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और एनपीएस से जुड़े हुए थे, वह भी यूपीएस में आने का फैसला कर सकते हैं, उन्हें KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म B2 जना करना होगा।

कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कानूनी रूप से उसके पति या पत्नी को KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म B6 पेश करना होगा।

स्वैच्छिक रिटायरमेंट (वीआरएस) लेने वाले कर्मचारियों पर 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, इसका मतलब ऐसे कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने तक का इंतजार करना पड़ेगा।

www.npscra.nsdl.co.in साइट पर आपको सभी फॉर्म मिल जाएंगे और आप 1 अप्रैल से अपना आवेदन जमा कर पाएंगे।
यूपीएस को लेकर प्रमुख शर्तें

अगर आप यूपीएस चुनते हैं, तो इसके लिए आपका सर्विस पीरियड कम से कम 10 साल का होना चाहिए।

अगर आप एक बार एनपीएस से यूपीएस चुन लेते हैं, तो आपके पास दोबारा एनपीएस में आने का विकल्प नहीं होगा।

कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10% अंशदान करना होगा।

वहीं यूपीएस में कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से 18.5% अंशदान होगा। इस स्कीम के तहत किसी भी कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख