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2 min read | अपडेटेड May 09, 2025, 15:21 IST
सारांश
Post Office: आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए DoP ने यह कहा है कि इन योजनाओं में खाता खोलते वक्त केवल मास्क्ड आधार ही लिया जाएगा। अगर किसी दस्तावेज़ में आधार नंबर है, तो उस दस्तावेज़ में आधार के पहले आठ अंकों को काले कलम से मास्क करना पोस्टमास्टर की जिम्मेदारी होगी।
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट (DoP) ने हाल ही में आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए पूरी तरह से पेपरलेस प्रक्रिया की शुरुआत की है।
हालांकि, स्थानीय अधिकारी अभी भी आपका आधार नंबर या उसका फिजिकल कॉपी मांग सकते हैं। इसके चलते, आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए DoP ने यह कहा है कि इन योजनाओं में खाता खोलते वक्त केवल मास्क्ड आधार ही लिया जाएगा।
अगर किसी दस्तावेज़ में आधार नंबर है, तो उस दस्तावेज़ में आधार के पहले आठ अंकों को काले कलम से मास्क करना पोस्टमास्टर की जिम्मेदारी होगी।
DoP ने कहा है कि किसी भी eKYC-आधारित लेन-देन, AOF या किसी अन्य फॉर्म में आधार नंबर को मास्क्ड रूप में (xxxx-xxxx-_) होना चाहिए। अगर किसी दस्तावेज़ में बिना मास्क आधार नंबर हो, तो पोस्टमास्टर को सुनिश्चित करना होगा कि आधार के पहले आठ अंक काले कलम से या किसी अन्य तरीके से छिपाए जाएं।
इसके अलावा, पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी है कि सभी मौजूदा दस्तावेज़ों जैसे AOF, KYC फॉर्म आदि में आधार नंबर मास्क किया जाए।
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