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  1. PAN–Aadhaar लिंक अब तक नहीं किया? अटक सकते हैं कई जरूरी काम, ये रहा आसान तरीका

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PAN–Aadhaar लिंक अब तक नहीं किया? अटक सकते हैं कई जरूरी काम, ये रहा आसान तरीका

Upstox

3 min read | अपडेटेड December 05, 2025, 18:56 IST

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सारांश

PAN सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि आपकी पूरी टैक्स से जुड़ी पहचान है। टैक्स भरना, रिफंड पाना, रिटर्न प्रोसेस होना, सब कुछ PAN से जुड़ा होता है। PAN को Aadhaar से जोड़ने से सरकार को फर्जी PAN रोकने, टैक्स रिकॉर्ड सही रखने और धोखाधड़ी कम करने में मदद मिलती है।

PAN  Aadhaar

अगर PAN इनएक्टिव हो गया तो आपको कई परेशानियां हो सकती हैं।

अगर आपने अब तक PAN और Aadhaar को लिंक नहीं किया है, तो अब और देर न करें। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय कर दी है। अगर आपने इस तारीख तक PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया, तो आपका PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न, रिफंड और बैंकिंग से जुड़े कई कामों पर पड़ेगा।

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PAN सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि आपकी पूरी टैक्स से जुड़ी पहचान है। टैक्स भरना, रिफंड पाना, रिटर्न प्रोसेस होना, सब कुछ PAN से जुड़ा होता है। PAN को Aadhaar से जोड़ने से सरकार को फर्जी PAN रोकने, टैक्स रिकॉर्ड सही रखने और धोखाधड़ी कम करने में मदद मिलती है।

PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया तो हो सकती है कई दिक्कतें

CBDT (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट) ने साफ कहा है कि जिन लोगों का PAN और Aadhaar 1 अक्टूबर 2025 से पहले बना है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा।

अगर PAN इनएक्टिव हो गया तो आपको कई परेशानियां हो सकती हैं। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका टैक्स रिफंड अटक जाएगा, कोई भी पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी और आपके ऊपर ज्यादा TDS/TCS कटेगा, क्योंकि आपको “बिना PAN वाला व्यक्ति” माना जाएगा। यानी एक छोटी सी लापरवाही से बड़ा वित्तीय झंझट खड़ा हो सकता है।

PAN को Aadhaar से लिंक करने का आसान तरीका

यह काम आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से कुछ मिनटों में कर सकते हैं और इसके लिए लॉगिन करना भी जरूरी नहीं है। सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर Quick Links में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें। अब यहां आपको अपना 10 अंकों का PAN नंबर, 12 अंकों का Aadhaar नंबर और Aadhaar वाला नाम भरना होगा। इसके बाद बॉक्स पर टिक लगाकर Validate पर क्लिक करें।

देना पड़ सकता है 1000 रुपये का जुर्माना

अगर आपने देर से लिंक किया है तो आप पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। ऐसी स्थिति में “Payment details not found” का मैसेज आएगा। फिर आपको e-Pay Tax के जरिए भुगतान करना होगा। इसमें PAN, मोबाइल नंबर डालकर OTP से वेरिफाई करना होगा।

इसके बाद Assessment Year में 2025–26 चुनें और “Fee for delay in linking PAN with Aadhaar” सेलेक्ट करें। ₹1,000 की राशि अपने आप भर जाएगी, जिसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद चालान संभालकर रख लें।

इसके बाद दोबारा Link Aadhaar वाले पेज पर जाकर PAN, Aadhaar और नाम भरें, Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को डालें और Validate कर दें। आपका लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा।

PAN–Aadhaar लिंक हुआ या नहीं, ऐसे चेक करें?

आप बहुत आसानी से यह भी चेक कर सकते हैं कि आपका PAN और Aadhaar लिंक हुआ है या नहीं। इसके लिए भी www.incometax.gov.in वेबसाइट खोलें। Quick Links में जाकर Link Aadhaar Status पर क्लिक करें। अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें और View Status पर टैप करें। अगर स्क्रीन पर “Linked” दिखे, तो आपका काम पूरा हो चुका है। अगर “Not Linked” दिखे, तो आपको अभी लिंक करना होगा। और अगर “Pending” लिखा आए, तो आपका रिक्वेस्ट UIDAI में जांच के लिए गया हुआ है।
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लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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