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  1. Income Tax Return: नए टैक्स रिजीम में भी मिलेंगे कई डिडक्शन और रिबेट, ITR फाइलिंग से पहले समझना जरूरी

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Income Tax Return: नए टैक्स रिजीम में भी मिलेंगे कई डिडक्शन और रिबेट, ITR फाइलिंग से पहले समझना जरूरी

Upstox

3 min read | अपडेटेड April 21, 2025, 10:51 IST

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सारांश

ITR Filing FY 2024-25: कई लोग अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम में ही हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें कई छूट और डिडक्शन मिलते हैं। हालांकि, नए टैक्स रिजीम में भी कुछ टैक्स डिडक्शन और रिबेट हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। यहां हमने इसके बारे में बताया है।

Income Tax Return: नई कर व्यवस्था (FY25-26) में आपको 12 लाख रुपये तक टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

Income Tax Return: नई कर व्यवस्था (FY25-26) में आपको 12 लाख रुपये तक टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

Income Tax Return: FY25-26 की शुरुआत के साथ ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए अपने दस्तावेज तैयार करने का समय आ गया है। हर साल एक आम सवाल यह होता है कि पुराने टैक्स रिजीम को चुनें या नए टैक्स रिजीम को। सही विकल्प आपकी इनकम, इनवेस्टमेंट और एलिजिबल डिडक्शन पर निर्भर करता है।

नई कर व्यवस्था (FY25-26) में आपको 12 लाख रुपये तक टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि नया टैक्स सिस्टम सरल, पारदर्शी है और इसमें टैक्स की दरें कम हैं।

कई लोग अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम में ही हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें कई छूट और डिडक्शन मिलते हैं। हालांकि, नए टैक्स रिजीम में भी कुछ टैक्स डिडक्शन और रिबेट हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। यहां हमने इसके बारे में बताया है।

धारा 87A के तहत छूट

वित्त वर्ष 2023-24 तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ₹7 लाख या उससे कम है, तो आपको ₹25000 तक की छूट मिलती है। लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 से इस छूट को बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹60,000 या उससे कम है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा।

फैमिली पेंशन पर टैक्स डिडक्शन

अगर आपको किसी भी तरह की फैमिली पेंशन मिलती है, तो नई कर व्यवस्था में भी आप ₹25,000 तक की कटौती पा सकते हैं। इससे आपको अपनी कर देनदारी कम करने में भी मदद मिल सकती है।

NPS में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर छूट

अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके NPS अकाउंट में योगदान दिया है, तो वह हिस्सा सेक्शन 80CCD(2) के तहत टैक्स-फ्री होगा। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन यानी आपका योगदान टैक्स छूट के दायरे में नहीं आता है।

₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने वेतन और पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया, जो पहले ₹50,000 था। इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन से होने वाली आय पर ₹75000 की टैक्स देनदारी सीधे कम हो जाएगी।

LTA, HRA, भत्तों पर छूट

नए रिजीम में HRA, LTA और कई विशेष भत्तों पर भी कर छूट है। दरअसल, NPS योगदान की तरह ये भी आपके एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले भत्ते हैं। इसलिए इस पर टैक्स में छूट उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आपको किसी मित्र या रिश्तेदार से एक साल में ₹50,000 तक का उपहार मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना होता है।

अग्निवीर कॉर्पस फंड पर छूट

नए टैक्स सिस्टम में धारा 80CCH के तहत कर छूट भी उपलब्ध है। यह छूट ‘अग्निपथ योजना’ के तहत भर्ती किए गए युवाओं द्वारा अग्निवीर कॉर्पस फंड में प्राप्त राशि पर उपलब्ध है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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