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  1. आयकर विभाग ने ITR-1 से लेकर ITR-5 तक जारी किए फॉर्म, कौन सा किसके लिए जरूरी? यहां डीटेल में समझिए

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आयकर विभाग ने ITR-1 से लेकर ITR-5 तक जारी किए फॉर्म, कौन सा किसके लिए जरूरी? यहां डीटेल में समझिए

Upstox

3 min read | अपडेटेड May 07, 2025, 10:09 IST

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सारांश

ITR Forms: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट इयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने को 5 फॉर्म जारी किए हैं। अलग-अलग स्रोतों से आमदनी हासिल करने वाले और हिंदू अविभाजित परिवार से लेकर व्यापारियों तक, कौन सा फॉर्म किसे भरना है, यह जानना जरूरी है। FY25 और AY 26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है।

FY25 और AY 26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है।

FY25 और AY 26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है।

ITR Forms Eligibility: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 और असेसमेंट इयर 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म्स (income tax return forms) जारी कर दिए हैं। FY25 और AY 26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। आयकर विभाग ने हर साल ये फॉर्म जारी करता है।

साथ ही इनमें होने वाले बदलावों की जानकारी दी जाती है और यह भी बताया जाता है कि हर एक फॉर्म को कौन-कौन भर सकता है। इस बार भी कई बदलाव लाए गए हैं।

यहां एक नजर डालते हैं अभी तक जारी किए गए फॉर्म्स पर और समझते हैं कौन इन्हें भर सकता है-

ITR-1

यह फॉर्म ऐसे रेजिडेंट लोगों के लिए (हिंदू अविभाजित परिवार नहीं) जिनकी सालाना आमदनी ₹50 लाख से कम हो। इस आमदनी में वेतन, एक घर (सिवाए ऐसे मामलों के जहां नुकसान हुआ हो) और ब्याज, कृषि से ₹5,000 तक की आमदनी जैसे स्रोत शामिल हैं।

हालांकि, इसे किसी कंपनी में डायरेक्टर, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में निवेश करने वाले, बिजनेस या किसी और प्रफेशन से आमदनी पाने वाले, विदेश में संपत्ति या आमदनी का जरिया रखने वाले, ऐसे करदाता जिनके पास कैपिटल गेन्स सीमा से अधिक हो, वे नहीं भर सकते हैं।

ITR-2

इस फॉर्म को हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Families, HUFs) फाइल कर सकते हैं, जो ITR-1 के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे लोग जिनके पास कैपिटल गेन्स, घर, विदेशी आमदनी जैसे स्रोत हैं जो ITR-1 फॉर्म में नहीं आते, वे ITR-2 फॉर्म को भर सकते हैं।

ऐसे लोग जो अपनी आमदनी के साथ पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों की आमदनी को अपनी आमदनी से मिलाना चाहते हैं, वे भी इसे भर सकते हैं। ये आमदनी भी वेतन, घर के किराये, ब्याज जैसे स्रोतों से हो सकती है।

ITR-3

ऐसे लोग और HUFs जो बिजनेस करते हैं या ऐसे प्रफेशन्स से जुड़े हुए हैं जहां अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं।

ITR-3 ऐसे लोगों और HUFs के लिए है, जिनकी आमदनी प्रोप्रायटरी बिजनेस या प्रफेशन से आती है। इसमें अकाउंटेंट, डॉक्टर, कंसल्टेंट, वकील जैसे प्रफेन्शल्स शामिल होते हैं। इनकी आमदनी प्रॉफिट के आधार पर होती है।

ITR-4

इस फॉर्म को कोई शख्स, HUF, या कंपनी भर सकते हैं जहां सालाना आमदनी ₹50 लाख से कम हो और सेक्शन 44एडी (छोटे बिजनेस), 44डीए (प्रफेशनल्स और 44ई (ट्रांसपोर्टर्स) के तहत जिन्होंने प्रीजम्पटिव टैक्सेशन का विकल्प चुना हो। इसे ऐसे करदाता भी भर सकते हैं जिनकी आमदनी वेतन/पेंशन, एक घर, कृषि से ₹5,000 से कम और दूसरे स्रोतों से आती हो। अगर आमदनी कैपिटल गेन्स, विदेशी आमदनी या एक से ज्यादा घर से आती है, तो इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

ITR-5

इस फॉर्म को कंपनियां, लिमिटेड लायाबिलिटी पार्टनरशिप्स (Limited Liability Partnerships, LLPs), असोसिएशन्स ऑफ पर्सन्स (Associations of Persons, AOPs), बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स ( Bodies of Individuals, BOIs) और आर्टिफिशल ज्यूरिडिकल पर्सन्स (Artificial Juridical Persons, AJPs) अपना आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए भर सकते हैं।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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