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  1. EPFO ने ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस को बना दिया एकदम आसान, 1.25 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

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EPFO ने ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस को बना दिया एकदम आसान, 1.25 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

Upstox

3 min read | अपडेटेड April 25, 2025, 15:50 IST

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सारांश

Employees' Provident Fund Organization (EPFO) ने फॉर्म 13 की संशोधित कार्यक्षमता के जरिए ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस को बहुत ही सरल बना दिया है। इससे 1.25 करोड़ से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।

EPF ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस

EPFO ने ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस को बनाया एकदम आसान

Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) पिछले कुछ समय से लगातार अपने यूजर्स की जिंदगी आसान बनाने के लिए अलग-अलग स्तर पर सुधार करने में लगा हुआ है। EPFO ने इस साल जनवरी के दौरान ज्यादातर मामलों में एम्प्लॉयर से अप्रूवल की जरूरत को हटाकर, नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर के प्रोसेसे को काफी सिंपल बना दिया है। अब तक, पीएफ संचय का ट्रांसफर दो ईपीएफ कार्यालयों की भागीदारी से होता था। एक, जहां से पीएफ संचय ट्रांसफर किया जाता है (सोर्स ऑफिस) और दूसरा, वह ईपीएफ कार्यालय जिसमें वास्तव में ट्रांसफर जमा किया जाता है (डेस्टिनेशन ऑफिस)। अब, प्रोसेस को और सरल बनाने के उद्देश्य से, EPFO ने एक संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता शुरू करके डेस्टिनेशन ऑफिस में सभी ट्रांसफर क्लेमों के अप्रूवल की जरूरत को हटा दिया है।

अब से, एक बार जब ट्रांसफरर (सोर्स) ऑफिस में ट्रांसफर क्लेम अप्रूव हो जाता है, तो पिछला अकाउंट ऑटोमेटिकली डेस्टीनेशनल ऑफिस में ईपीएफओ मेंबर के मौजूदा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे ईपीएफओ मेंबर्स के लिए ‘जीवन को आसान बनाने’ का उद्देश्य आगे बढ़ेगा। यह संशोधित कार्यक्षमता पीएफ संचय के टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट्स को अलग भी करती है, जिससे टैक्सेबल पीएफ इंटरेस्ट पर टीडीएस की सटीक कैलकुलेशन की सुविधा मिलती है। इससे 1.25 करोड़ से अधिक मेंबर्स को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर हो सकेंगे, क्योंकि फुल ट्रांसफर प्रोसेस में तेजी आएगी।

आधार सीड किए बिना एम्प्लॉयर्स बना पाएंगे थोक में UAN

बिजनेस करने में आसानी को बढ़ाने और छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों द्वारा छूट के सरेंडर/कैंसिलेशन के परिणामस्वरूप ईपीएफओ को भेजे गए पिछले संचयों के उचित लेखा-जोखा के संबंध में उठाई जा रही शिकायतों के समाधान के लिए और अर्ध-न्यायिक/रिकवरी कार्यवाही के परिणामस्वरूप पिछले अवधि के अंशदानों भेजने से संबंधित अन्य मामलों में, ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों के लिए यूएएन बनाने/पिछले संचयों को जमा करने के लिए आधार की आवश्यकता में ढील देने का फैसला लिया है। साथ ही, सदस्य आईडी और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य सदस्य जानकारी के आधार पर थोक में यूएएन जनरेट करने की सुविधा भी दी गई है, ताकि ऐसे सदस्यों के खातों में धनराशि को जल्द से जल्द जमा किया जा सके।

इसको लेकर एक सॉफ्टवेयर कार्यक्षमता पहले ही तैनात की जा चुकी है और उपरोक्त मामलों में थोक में यूएएन जनरेट करने के लिए एफओ इंटरफेस में फील्ड कार्यालयों को उपलब्ध कराई गई है और ईपीएफओ एप्लीकेशन में आधार की आवश्यकता के बिना पिछले संचयों का लेखा-जोखा भी रखा जा सकता है। हालांकि, पीएफ संचय की सुरक्षा के लिए जोखिम कम करने के उपाय के रूप में, ऐसे सभी यूएएन को स्थिर अवस्था में रखा जाएगा और बाद में आधार को जोड़ने के बाद ही उन्हें चालू किया जाएगा।

इन सभी उपायों से सदस्यों को दी जाने वाली सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने और पात्र दावों के ऑटोमेटिकली निपटान के लिए वेरिफिकेशन को और अधिक सुव्यवस्थित करने सहित लंबे समय से चली आ रही शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।

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Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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