पर्सनल फाइनेंस
3 min read | अपडेटेड April 01, 2025, 15:08 IST
सारांश
Eligibility and last date to opt for UPS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। इसमें रिटायर्ड, मौजूदा और नए कर्मचारी जुड़ सकते हैं। इसके लिए समय पर National Pension System के तहत UPS का विकल्प चुनना जरूरी है।
UPS के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन समय पर जमा कर दें।
राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (National Pension System, NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension scheme, UPS) आज, मंगलवार 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। कुछ तय मानकों के आधार पर UPS के तहत सदस्यों को न्यूनतम राशि मिलने का फायदा होगा।
NPS के तहत पेंशन को मार्केट से लिंक किया गया था ताकि रिटायरमेंट के बाद पेंशनधारकों को ज्यादा मुनाफा हो सके। बाजार में होते उतार-चढ़ाव के साथ इस पर मिलने वाला ब्याज भी कम-ज्यादा होता रहता है।
हालांकि, बाजार में गिरावट होने से नुकसान के जोखिम की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में UPS के जरिए हर महीने कम से कम ₹10,000 का तय भुगतान ऐसे जोखिम को कम करता है।
1 अप्रैल 2025 को मौजूद केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हों।
1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारी।
NPS जुड़े केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उसके पहले रिटायर हो चुके हैं।
31 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के मौजूदा पात्र कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों और ऑप्शन चुनने के पहले ही रिटायर हो चुके कर्मचारी जिनका निधन हो चुका है, उनके पति/पत्नी को 1 अप्रैल 2025 के बाद 3 महीने के अंदर NPS के तहत UPS के विकल्प को चुनना होगा।
केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 1 अप्रैल या उसके बाद नौकरी जॉइन करेंगे उन्हें अपनी जॉइनिंग की तारीख के एक महीने के अंदर इस विकल्प को चुनना होगा। इन अंतिम तारीखों में अगर सरकार बदलाव करती है, तो नई तारीखें लागू होंगी।
यहां ये याद रखना जरूरी है कि एक बार UPS का विकल्प चुनने के बाद उसे बदलने का रास्ता नहीं रह जाएगा। वहीं, अगर कोई पात्र तय समय के अंदर UPS का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे NPS का ही सब्सक्राइबर माना जाएगा, UPS में सामिल नहीं किया जाएगा.
1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को फॉर्म ए1 और पहले से NPS के तहत आने वाले पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फॉर्म ए2 भरना होगा।
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