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  1. Employees' Pension Scheme 1995: EPS-95 के तहत किसको, कब तक मिलती है पेंशन? हर डीटेल यहां

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Employees' Pension Scheme 1995: EPS-95 के तहत किसको, कब तक मिलती है पेंशन? हर डीटेल यहां

Upstox

2 min read | अपडेटेड March 11, 2025, 09:36 IST

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सारांश

Employees' Penscion Scheme 1995: कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत ऐसे कर्मचारियों को फायदा मिल सकता है जिन्होंने कम से कम 10 साल नौकरी की हो। केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना से 2023-24 के बीच 78 लाख से ज्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। यहां आपको बताते हैं कि सदस्यों और उनके परिजनों को योजना के तहत कब तक पेंशन मिलती है।

सदस्यों और उनके परिजनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बेनिफिट देती है केंद्र सरकार की योजना।

सदस्यों और उनके परिजनों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बेनिफिट देती है केंद्र सरकार की योजना।

Employees' Pension Scheme 1995: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 95) केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसके तहत सदस्यों और उनके परिजनों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है। इस योजना का फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिल सकता है जिन्होंने कम से कम 10 साल नौकरी की हो।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक साल 2019-20 से 2023-24 के बीच EPF-95 के तहत पेंशनधारकों की संख्या 66.82 लाख से बढ़कर 78.49 लाख पर पहुंच गई है। केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करांदलजे ने इस बारे में लोकसभा को बताया है।

यहां देखते हैं कि EPS-95 के तहत पेंशन और राशि की निकासी का फायदा किस कैटिगिरी में मिल सकता है-
  • सदस्य पेंशन 58 साल की उम्र में सेवा-निवृत्ति पर।

  • 50 साल की उम्र से प्रारंभिक सदस्य पेंशन।

  • सेवा के दौरान स्थायी और पूरी तरह से दिव्यांग हो जाने पर डिजेबिलिटी पेंशन।

  • सदस्य या पेंशनधारक के निधन पर विधवा/विधुर पेंशन।

  • सदस्य के निधन पर 25 साल की उम्र तक एक समय में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन।

  • अगर परिवार में पति/पत्नी ना हो, या पति/पत्नी का निधन हो जाए, तो सदस्य के निधन पर 25 साल की उम्र तक एक बार में 2 अनाथ बच्चों को अनाथ पेंशन।

  • दिव्यांग बच्चे/अनाथ के पूरे जीवन के लिए पेंशन।

  • सदस्य की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को पेंशन दी जाएगी और ईपीएस, 1995 की परिभाषा के हिसाब से कोई परिवार नहीं हो, तो सदस्य की ओर कानूनी रूप से नामित व्यक्ति को आजीवन पेमेंट किया जाएगा।

  • अगर सदस्य का कोई परिवार ना हो या किसी को नामित ना किया हो, तो निधन पर आश्रित पिता/माता को पेंशन।

  • सेवा से बाहर निकलने या सेवानिवृत्ति पर निकासी लाभ, बशर्ते सदस्य ने पेंशन के लिए पात्र सेवा प्रदान न की हो।

क्या है योजना का फायदा?

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा (अधिकतम ₹15,000) प्रॉविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है। केंद्र सरकार भी 1.16% योगदान देती है।

साल 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर इस योजना में ज्यादा योगदान दे सकते हैं जिससे बाद में उनके पेंशन बेनिफिट बेहतर हो सकते हैं।

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Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

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