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2 min read | अपडेटेड November 16, 2024, 14:01 IST
सारांश
कंपनी के ऊपर फंड्स के अवैध डायवर्जन का आरोप है। अगस्त में ही SEBI ने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और 24 लोगों को सिक्यॉरिटीज मार्केट से 5 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था।
कम नहीं हो रही हैं अनिल अंबानी की मुश्किलें
कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट से 26 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा है। फंड्स के अवैध इस्तेमाल से जुड़े केस में यह निर्देश दिया गया है। SEBI ने भी यह भी कहा है कि जुर्माना नहीं भरने पर कंपनी की संपत्तियां और बैंक अकाउंट अटैच कर दिए जाएंगे।
इसके पहले अगस्त में कंपनी को 25 करोड़ रुपये भरने का आदेश दिया गया था। डिमांड नोटिस में SEBI ने कंपनी को 28 करोड़ रुपये ब्याज और रिकवरी कॉस्ट समेत, 15 दिन में चुकाने को कहा है। कंपनी के ऊपर फंड्स के अवैध डायवर्जन का आरोप है। अगस्त में ही SEBI ने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी और 24 लोगों को सिक्यॉरिटीज मार्केट से 5 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया था।
अंबानी पर 25 करोड़ रुपये की पेनाल्टी भी लगी है और उन्हें डायरेक्टर या अहम मैनेजीरियल परेसनल के तौर पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में 5 साल तक काम करने से रोक दिया है। नवंबर में SEBI ने RHFL के प्रमोटर समेत 6 इकाइयों को नोटिस भेजे थे और 154.5 करोड़ रुपये चुकाने को कहा था।
बीते मंगलवार को SEBI ने मोहनबीर हाई-टेक और भारतीय कृषि सेवा से 52 करोड़ रुपये चुकाने को कहा था। आरोप है कि उन्होंने RHFL से अवैध तरीके से फंड्स डायवर्ट किए।
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